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सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची SIR प्रक्रिया में हिंसा और राजनीतिक हस्तक्षेप पर पश्चिम बंगाल DGP को चेतावनी दी

सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची SIR प्रक्रिया में हिंसा और राजनीतिक हस्तक्षेप पर पश्चिम बंगाल DGP को चेतावनी दी

सर्वोच्च न्यायालय ने 15 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को राज्य में ECI द्वारा की जा रही मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में हिंसा और राजनीतिक हस्तक्षेप की रिपोर्ट पर कड़ी चेतावनी जारी की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने गंभीर चिंता व्यक्त की कि BLOs और ECI कर्मियों को कई जिलों में घर-घर सत्यापन के दौरान धमकियों का सामना करना पड़ा।

 

न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदाता सूचियां मतदान के अधिकार के लिए मौलिक हैं। पीठ ने DGP को एक सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने और ECI को SIR प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि राज्य विफल रहा तो केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनाती का आदेश दिया जा सकता है। ECI ने मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, बीरभूम और कूचबिहार जिलों में BLOs के काम में बाधा की विशेष चिंताएं व्यक्त की थीं।

 

खबर में क्यों: यह SC हस्तक्षेप SIR, BLO, अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 142 जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा विषयों को जोड़ता है। पीठ (CJI सूर्यकांत), अनुच्छेद 326, SIR का पूर्ण रूप और WB DGP को दिया निर्देश परीक्षाओं में पूछे जाएंगे।

 

याद रखने योग्य बिंदु:

  • SC ने WB DGP को चेतावनी दी: 15 जून 2026
  • मुद्दा: SIR प्रक्रिया में हिंसा और राजनीतिक हस्तक्षेप
  • पीठ: CJI सूर्यकांत (53वें CJI)
  • संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 326 (मतदान का अधिकार)
  • निर्देश 1: WB DGP एक सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें
  • निर्देश 2: ECI SIR प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दे
  • चेतावनी: राज्य विफल रहा तो केंद्रीय बल तैनाती संभव
  • चिंता वाले जिले: मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, बीरभूम, कूचबिहार
  • WB CM (2026): ममता बनर्जी (AITC); WB DGP: राजीव कुमार
  • SIR: Special Intensive Revision; BLO: Booth Level Officer

 

संबंधित स्टेटिक GK:

  • अनुच्छेद 326: सभी वयस्क नागरिकों (18 वर्ष+) को मतदान का अधिकार; सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की नींव
  • अनुच्छेद 142: पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश पारित करने की SC की शक्ति
  • ECI: अनुच्छेद 324 के तहत संवैधानिक निकाय; CEC (2026): ज्ञानेश कुमार
  • मतदान आयु 21 से 18: 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988
  • WB राजधानी: कोलकाता; CM: ममता बनर्जी (TMC; तीसरा कार्यकाल)
  • CJI सूर्यकांत: 53वें CJI; 24 नवंबर 2025 से