अंतरराष्ट्रीय SSC Banking UPSC Railway Jun 15, 2026

ILO ने गिग वर्कर्स की वेतन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए विश्व की पहली बाध्यकारी संधि अपनाई

ILO ने गिग वर्कर्स की वेतन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए विश्व की पहली बाध्यकारी संधि अपनाई

12 जून 2026 को जिनेवा में 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में ILO कन्वेंशन नंबर 193 अपनाया गया - गिग वर्क के लिए बाध्यकारी श्रम मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि। यह वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, एल्गोरिदमिक प्रबंधन और सही श्रमिक वर्गीकरण में सुरक्षा अंतराल को संबोधित करती है। मतदान में 406 पक्ष में, 8 विरोध में, 36 अनुपस्थित रहे।

 

कन्वेंशन सरकारों को श्रमिकों का सही वर्गीकरण सुनिश्चित करने और कंपनियों को वेतन, कार्य आवंटन तथा खाता निष्क्रियता प्रभावित करने वाले एल्गोरिदम का खुलासा करने का आदेश देती है। अमेरिका और न्यूजीलैंड ने विरोध में मतदान किया जबकि भारत और यूके अनुपस्थित रहे। विश्व बैंक के अनुसार दुनिया भर में 435 मिलियन लोग श्रम प्लेटफॉर्म से आय अर्जित करते हैं। भारत की सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पहले से गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कवर करती है।

 

खबर में क्यों: ILO कन्वेंशन नंबर 193 UPSC, SSC CGL, बैंकिंग और रेलवे परीक्षाओं के लिए 2026 की सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय श्रम घटनाओं में से एक है। कन्वेंशन नंबर, सत्र, तिथि, मतदान, भारत की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 परीक्षाओं में पूछे जाएंगे।

 

याद रखने योग्य बिंदु:

  • ILO कन्वेंशन नंबर 193 अपनाया: 12 जून 2026, जिनेवा
  • सत्र: 114वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन
  • गिग वर्क पर पहली वैश्विक बाध्यकारी संधि
  • मतदान: 406 पक्ष में, 8 विरोध, 36 अनुपस्थित
  • भारत: अनुपस्थित; अमेरिका: विरोध में
  • वैश्विक गिग श्रमिक: 43.5 करोड़ (विश्व बैंक अनुमान)
  • मुख्य सुरक्षाएं: न्यूनतम वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, एल्गोरिदमिक पारदर्शिता, सही वर्गीकरण
  • कन्वेंशन सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद लागू होगा
  • भारत की गिग कानून: सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020

 

संबंधित स्टेटिक GK:

  • ILO का पूर्ण रूप: International Labour Organization; स्थापना 1919; मुख्यालय: जिनेवा
  • ILO महानिदेशक (2026): गिलबर्ट होउंगबो (टोगो)
  • ILC: ILO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय; प्रतिवर्ष जिनेवा में आयोजित
  • भारत ILO का संस्थापक सदस्य है
  • भारत की चार श्रम संहिताएं: वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020
  • EU प्लेटफॉर्म वर्क निर्देशक (2024): रोजगार की धारणा शामिल (ILO कन्वेंशन में अस्वीकृत)