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May 06, 2026
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर)। इस कदम का उद्देश्य लंबित मामलों के बोझ को कम करना और न्यायिक दक्षता में सुधार करना है।
पृष्ठभूमि: भारत का सर्वोच्च न्यायालय कई वर्षों से मामलों के भारी बैकलॉग से जूझ रहा है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम 1956 में संशोधन के लिए सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी।
खबर में क्यों: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है।
याद रखने योग्य बिंदु:
- निर्णय: केंद्रीय मंत्रिमंडल
- अध्यक्षता: PM नरेंद्र मोदी
- बदलाव: सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश 33 से 37 (CJI को छोड़कर)
- विधेयक: सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक 2026
- संशोधित अधिनियम: सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम 1956
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 124
- वर्तमान मुख्य न्यायाधीश: सूर्यकांत
- सर्वोच्च न्यायालय स्थापित: 26 जनवरी 1950
- स्थान: नई दिल्ली
संबंधित स्टेटिक GK:
- अनुच्छेद 124: सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन
- भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश: एच.जे. कानिया
- कानून मंत्री: अर्जुन राम मेघवाल